New Income Tax Regime : जानें क्या है नया टैक्स स्लैब, 7 लाख से कम आय पर नहीं लगेगा इनकम टैक्स

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद (Parliament) में 2023-24 का केंद्रीय बजट पेश कर दिया है. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में कहा कि अब 7 लाख से कम आय वालों को कोई इनकम टैक्स नहीं देना होगा. हालांकि, यह लाभ केवल नई टैक्स रिजीम को चुनने वालों को मिलेगा.

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  • Updated On - February 1, 2023 / 01:57 PM IST

नई दिल्ली: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को 2023-24 के लिए नए टैक्स स्लैब की घोषणा की, जिसके तहत नई आयकर व्यवस्था के तहत सालाना 7 लाख रुपये तक की आय पर कोई टैक्स देय नहीं होगा। सीतारमण ने संसद में 2023-24 के लिए केंद्रीय बजट पेश करते हुए कहा, “वर्तमान में, 5 लाख रुपये तक की आय वाले किसी भी आयकर का भुगतान नहीं करते हैं। मैंने नई कर व्यवस्था में कर छूट की सीमा को बढ़ाकर 7 लाख रुपये करने का प्रस्ताव दिया है।”

3 लाख रुपये से 6 लाख रुपये तक की कुल आय पर 5 प्रतिशत टैक्स लगेगा, 6 लाख रुपये से 9 लाख रुपये तक की आय पर 10 प्रतिशत टैक्स लगेगा, 9 लाख रुपये से 12 लाख रुपये के बीच की आय पर 15 प्रतिशत होगा।

वित्त मंत्री ने बताया कि 12 लाख रुपये से 15 लाख रुपये की आय सीमा पर 20 प्रतिशत कर लगाया जाएगा, जबकि कर 15 लाख रुपये और उससे अधिक की आय स्लैब पर 30 प्रतिशत होगा।

पूरा टैक्स स्लैब ऐसे समझें

  1. अब तीन लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा.
  2. अब यह 3-6 लाख तक सालाना आय वालों को 5 फीसदी टैक्स देना होगा.
  3. अब 6-9  लाख रुपये तक की सालाना आय पर 10 प्रतिशत का टैक्स लगेगा.
  4. अब सात लाख रुपये से कम सालाना आय वालों पर कोई टैक्स नहीं लगेगा. यह नई टैक्स रिजीम चुनने वालों को  लाभ मिलेगा.
  5. 9-12 लाख रुपये सालाना आय वालों को 15 प्रतिशत का टैक्स लगेगा.
  6. माना जा रहा है कि 15.5 लाख रुपये तक की आय वालों को 52 हजार रुपये का फायदा होगा.
  7. 12-15 लाख रुपये सालाना आय वालों पर 20 प्रतिशत की दर से टैक्स लगेगा.
  8. 15 लाख से ऊपर सालाना आय वालों को 30 प्रतिशत तक टैक्स देना होगा.