नई दिल्ली: आज 15 सितंबर वित्त वर्ष 2024-25 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (Income tax return) भरने की आखिरी तारीख है. अगर आपने अभी तक रिटर्न नहीं भरा है, तो इसे आज ही भरना जरूरी है, वरना आपको पांच हजार रुपये तक जुर्माना और हर महीने एक प्रतिशत ब्याज देना पड़ सकता है. आप घर बैठे ही रिटर्न फाइल कर सकते हैं.
रिटर्न फाइल करने से पहले जरूरी दस्तावेज जैसे फॉर्म 16, फॉर्म 26AS, बैंक स्टेटमेंट, ब्याज का प्रमाण पत्र, निवेश के सबूत, हाउस लोन और किराए की जानकारी तैयार रखें. उसके बाद सही आईटीआर फॉर्म चुनें. अगर आपकी आय 50 लाख से कम है और वेतन, मकान और ब्याज जैसे स्रोतों से है, तो ITR 1 भरें. अगर कैपिटल गेन या एक से ज्यादा मकान हैं, तो ITR 2 चुनें. बिजनेस या प्रोफेशन से आय है, तो ITR 3 और सरल स्कीम के तहत फाइल कर रहे हैं, तो ITR 4 चुनें.
रिटर्न भरने के लिए इनकम टैक्स की वेबसाइट पर लॉगिन करें, सही फॉर्म चुनकर अपनी जानकारी भरें और टैक्स की गणना करके अगर कुछ बकाया है, तो उसका ऑनलाइन भुगतान करें. इसके बाद 30 दिन के भीतर ई-वेरिफिकेशन करना जरूरी है, जिसे आधार ओटीपी, नेट बैंकिंग, डीमैट अकाउंट या बैंक अकाउंट से किया जा सकता है.
अगर आपकी आय कई स्रोतों से है, जैसे शेयर ट्रेडिंग, कैपिटल गेन, होम लोन और डिडक्शन, तो रिटर्न किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट की मदद से भरना बेहतर है.
अगर आप आज रिटर्न नहीं भरते हैं, तो 31 दिसंबर तक फाइल करने पर पांच हजार रुपये और इसके बाद दस हजार रुपये तक जुर्माना देना होगा. अगर आपकी आय पांच लाख से कम है, तो जुर्माना एक हजार रुपये रहेगा.
इसके अलावा, टैक्स बकाया होने पर हर महीने एक प्रतिशत ब्याज भी लगेगा. जैसे अगर एक लाख टैक्स बाकी है और रिटर्न 16 सितंबर को फाइल किया गया, तो हर महीने एक हजार रुपये ब्याज देना होगा.
समय से रिटर्न न भरने पर आप पुरानी टैक्स व्यवस्था का विकल्प नहीं चुन पाएंगे, जिससे मिलने वाली छूट और डिडक्शन का लाभ नहीं मिलेगा.
उदाहरण के तौर पर अगर आपकी सालाना आय 13 लाख रुपये है और टैक्स देनदारी एक लाख चार हजार रुपये है, तो 15 सितंबर को फाइल करने पर सिर्फ यही राशि देनी होगी. लेकिन 16 सितंबर को फाइल करने पर छह हजार एक सौ चार रुपये अतिरिक्त देना होगा.
रिटर्न भरते समय किसी भी तरह की गलत जानकारी देने से बचें, क्योंकि अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास आपकी सभी जानकारी उपलब्ध है और डेटा एनालिसिस करके गलतियों को पकड़ा जा सकता है, जिससे नोटिस, ब्याज और जुर्माना लग सकता है.