अमरावती, 13 सितंबर (आईएएनएस)। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने कथित कौशल विकास निगम घोटाले में पूर्व मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू की याचिका पर सुनवाई बुधवार 19 सितंबर तक के लिए स्थगित कर दी।
अदालत ने विजयवाड़ा एसीबी अदालत में नायडू की हिरासत की मांग करने वाली अपराध जांच विभाग (सीआईडी) की याचिका की सुनवाई पर भी रोक लगा दी।
वर्तमान में नायडू राजमुंदरी सेंट्रल जेल में बंद हैं।
वाईएसआर कांग्रेस पार्टी (वाईएसआरसीपी) सरकार पर राजनीतिक प्रतिशोध के तहत निशाना बनाने का आरोप लगाते हुये तेलुगु देशम पार्टी (टीडीपी) सुप्रीमो ने उनकी न्यायिक हिरासत और सीआईडी द्वारा दर्ज की गई प्राथमिकी को रद्द करने का आग्रह किया है।
सीआईडी ने जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा। हाई कोर्ट (High Court) ने सीआईडी को समय देते हुए सुनवाई 19 सितंबर तक के लिए स्थगित कर दी।
नायडू को इस मामले में सीआईडी ने 9 सितंबर को नंद्याल में गिरफ्तार किया था। अगले दिन, विजयवाड़ा में एसीबी कोर्ट ने उन्हें 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया। पूर्व मुख्यमंत्री को बाद में राजमुंदरी सेंट्रल जेल में स्थानांतरित कर दिया गया।
विजयवाड़ा कोर्ट ने मंगलवार को न्यायिक हिरासत की बजाय हाउस अरेस्ट की नायडू की याचिका खारिज कर दी।
यह मामला नायडू के मुख्यमंत्रीत्व काल में आंध्र प्रदेश में उत्कृष्टता केंद्रों (सीओई) की स्थापना से संबंधित है, जिसकी कुल अनुमानित परियोजना लागत 3,300 करोड़ रुपये थी।
सीआईडी ने दावा किया कि कथित धोखाधड़ी से राज्य सरकार को 371 करोड़ रुपये का भारी नुकसान हुआ ह। एजेंसी ने दावा किया कि 371 करोड़ रुपये की अग्रिम राशि, जो परियोजना के लिए सरकार की पूरी 10 प्रतिशत प्रतिबद्धता का प्रतिनिधित्व करती है, निजी तौर पर किसी भी खर्च से पहले जारी की गई थी।
सीआईडी के अनुसार, सरकार द्वारा अग्रिम के रूप में जारी किए गए अधिकांश धन को फर्जी चालान के माध्यम से शेल कंपनियों में भेज दिया गया।
सीआईडी ने अपनी रिमांड रिपोर्ट में उल्लेख किया है कि छह कौशल विकास समूहों पर निजी संस्थाओं द्वारा खर्च की गई कुल राशि का स्रोत विशेष रूप से है
राज्य सरकार और आंध्र प्रदेश कौशल विकास केंद्र द्वारा दी गई कुल धनराशि से, कुल 371 करोड़ रुपये।
इस बीच, उच्च न्यायालय ने अमरावती इनर रिंग रोड मामले में अग्रिम जमानत के लिए नायडू की एक अन्य याचिका पर सुनवाई भी 19 सितंबर के लिए स्थगित कर दी।