रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना (Chief Minister Higher Education Promotion Scholarship Scheme) वर्ष-2023 को स्वीकृति प्रदान कर दी है। यह योजना आईआईटी, एम्स, आईआईएम, एनएलयू जैसे उच्च शिक्षा व्यावसायिक संस्थानों (Higher education vocational institutions) में प्रवेश लेने वाले निम्न आय वर्ग के प्रतिभावान विद्यार्थियों के प्रवेश को सुगम बनाने और उन्हें तात्कालिक सहायता देने के लिए शुरू की जा रही है। उच्च व्यावसायिक संस्थान में प्रवेश के समय विद्यार्थियों को अधिकतम 50 हजार वार्षिक एकमुश्त राशि (50 Thousand annual lump sum amount) मिलेगी।
मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना में योजना का उद्देश्य छत्तीसगढ़ राज्य के प्रतिभावान निम्न आय वर्ग के विद्यार्थी जो उच्च व्यावसायिक शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश परीक्षा के माध्यम से चयन उपरांत इन संस्थानों में प्रवेश प्राप्त करने के लिए प्रारंभिक तैयारियों यथा-यात्रा व्यय, कपडे, आवास, भोजन, तात्कालिक फीस, दवाई आदि जैसे आवश्यक कार्यों के लिए राशि उपलब्ध नहीं होने से छात्र इन उच्च संस्थानों में प्रवेश से वंचित होने वालो को सहायता हेतु राशि प्रदान करना है।
योजना के अंतर्गत भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, भारतीय प्रबंध संस्थान, भारतीय विधि संस्थान जैसे संस्थानों के अलावा ऐसे सभी व्यवसायिक पाठ्यक्रम संचालित करने वाले शैक्षणिक संस्थान जो भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्तर के घोषित हो, नीट प्रवेश परीक्षा के माध्यम से, एमबीबीएस पाठ्यक्रम हेतु शासकीय संस्थान, जेईई प्रवेश परीक्षा के माध्यम से बी-टेक पाठ्यक्रम हेतु शासकीय एनआईटी, ट्रीपलआईटी संस्थान को शामिल किया गया है।
योजना में छात्रवृत्ति की राशि एकमुश्त होगी जो संस्थान में प्रवेश के समय विद्यार्थी की आवश्यकता के आधार पर प्रदान की जायेगी। यह राशि अधिकतम पचास हजार रूपये तक वार्षिक होगी। विद्यार्थी का संस्थान में प्रवेश उपरांत समस्त वैध व्यय का देयक प्रमाणित कर विभागाध्यक्ष कार्यालय को संस्थान में प्रवेश के एक माह के भीतर प्रस्तुत करना होगा। छात्रवृत्ति की राशि का दुरूपयोग करने या गलत जानकारी देने पर यह राशि विद्यार्थी एवं पालक से वसूली जाएगी तथा आवश्यकता पड़ने पर अन्य विधिक कार्यवाही भी की जाएगी।
पात्रता की शर्तें- विद्यार्थी छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी होना चाहिये। विद्यार्थी को छत्तीसगढ़ राज्य हेतु अधिसूचित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में शामिल होना चाहिये। विद्यार्थी को उपरोक्त अनुसार उल्लेखित संस्थान में चयन की पात्रता के साथ ही चयनित होने का प्रमाण-पत्र एवं प्रवेश लेने हेतु संस्था द्वारा जारी सूचना पत्र होना चाहिये।
आय सीमा- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए पालक की वार्षिक आय रूपये 2.50 लाख रूपए से अधिक नहीं होना चाहिये। शासकीय सेवकों के आश्रित इस योजना के पात्र नहीं होगें किन्तु चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के बच्चे इस योजना का लाभ ले सकेंगे।
चयन की प्रक्रिया- योजना का लाभ लेने हेतु विद्यार्थी को योजना के साथ संलग्न निर्धारित प्रपत्र में आवेदन करना होगा। आवेदनों का परीक्षण इस हेतु गठित समिति द्वारा किया जायेगा। आवेदनों की संख्या अधिक होने पर राष्ट्रीय संस्थानों के महत्ता को ध्यान में रखते हुए छात्रवृत्ति की संख्या निर्धारित की जायेगी। समान प्रकृति के संस्थानों हेतु छात्रवृत्ति हेतु चयन के लिए प्रवेश परीक्षा के प्राप्तांक को प्राथमिकता देते हुए चयन की कार्यवाही की जायेगी तथा समान अंक की स्थिति में कक्षा 12वीं के प्राप्तांक के आधार पर प्राथमिकता दी जायेगी। मेरिट सूची पश्चात् नक्सल हिंसा से हुए अनाथ बच्चे, अन्य अनाथ बच्चे, विधवा के बच्चे, विकलांग बच्चों को इसी क्रम में प्राथमिकता देते हुए सूची तैयार की जायेगी।
आवेदनों के परीक्षण के लिए राज्य स्तरीय समिति- प्राप्त आवेदनों का राज्य स्तरीय समिति के द्वारा परीक्षण किया जायेगा। इस समिति में आयुक्त/संचालक, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग अध्यक्ष होंगे तथा आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग, संचालक, चिकित्सा शिक्षा विभाग, संचालक, तकनीकी शिक्षा विभाग, वित्त अधिकारी, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग सदस्य होंगे। योजना प्रभारी अधिकारी सदस्य सचिव पर समिति का दायित्व होगा कि योजना के प्रावधान अनुसार आवेदन पत्रों का परीक्षण के बाद पात्रता का निर्धारण कर बजट सीमा के अंतर्गत अनुशंसा के साथ प्रस्तुत करेगी।
स्वीकृति एवं भुगतान की प्रक्रिया- समिति द्वारा चयन सूची के आधार पर जिस जिले का विद्यार्थी मूल निवासी होगा उस जिले के सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास को राशि आवंटित की जायेगी। जिला स्तर पर सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास एवं चयनित विद्यार्थी के साथ रायुक्त बैंक खाता खोला जायेगा एवं उसमें राशि हस्तांतरित की जायेंगी। विद्यार्थी द्वारा संस्थान में प्रवेश लेने के पूर्व मदवार राशि की आवश्यकता सहायक आयुक्त को प्रस्तुत की जायेगी। इसके आधार पर सहायक आयुक्त द्वारा आवश्यक राशि का परीक्षण कर तत्काल विद्यार्थी को सहायता उपलब्ध करायेंगे एवं चयनित संस्थान में प्रवेश पश्चात् विद्यार्थी विभिन्न खर्ची का विवरण प्रमाणित कर सहायक आयुक्त को प्रस्तुत करेगा। यदि चयनित विद्यार्थी द्वारा स्वयं का व्यय कर चयनित संस्थान में प्रवेश प्राप्त कर लिया हो तो विद्यार्थी द्वारा खर्चों का विवरण देयक सहित प्रस्तुत करने पर सहायक आयुक्त द्वारा परीक्षण उपरांत उसकी प्रतिपूर्ति संबंधित विद्यार्थी को की जायेगी।
आवेदन की प्रक्रिया- इस योजनांतर्गत दर्शित संस्थानों में प्रवेश के लिए आर्थिक सहायता प्राप्त करने हेतु संबंधित संस्थान में प्रवेश की सूचना प्राप्त होते ही विद्यार्थी को निर्धारित आवेदन पत्र में आवेदन कर एवं उससे संबंधित अभिलेख संलग्न कर 15 दिवस के अंदर आयुक्त/संचालक आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर को प्रस्तुत करना होगा।
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