नई दिल्ली, 24 नवंबर (आईएएनएस)| दिल्ली की एक अदालत ने गुरुवार को आप मंत्री सत्येंद्र जैन के खाने के मुद्दे पर सुनवाई शुक्रवार दोपहर तीन बजे तक के लिए स्थगित कर दी। अदालत ने बुधवार को तिहाड़ जेल प्रशासन से जैन की उस शिकायत पर जवाब मांगा था, जिसमें उनके धार्मिक विश्वास के अनुसार भोजन नहीं मिलने की बात कही गई थी। जेल के वकील अभिजीत शंकर ने कहा, सबसे पहले वह एक विशेष उपवास रख रहे हैं जिसकी जानकारी उन्होंने जेल अधिकारियों को नहीं दी। शंकर ने दलील दी कि जैन जो सुपारी मांग रहे हैं वह जेल के इतिहास में कभी किसी कैदी को नहीं दी गई और न ही दी जा सकती है।
शंकर ने अदालत को बताया कि जैन ने अन्य कैदी के कार्ड का इस्तेमाल चीजें खरीदने के लिए किया था। जांच की जा रही है और हमने कैदी की पहचान कर ली है। उन्होंने तर्क दिया कि सूखे मेवे भोजन का विकल्प नहीं हो सकते। उन्होंने जेल के वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी की 11 नवंबर की रिपोर्ट का जिक्र किया, जहां डॉक्टर ने जैन को ठीक से खाना खाने को कहा है।
और तो और शंकर के अनुसार सूखे मेवे किसी को नहीं देते, उन्हें केवल तभी प्रदान किया जाता है जब चिकित्सा अधिकारी इसकी अनुमति देते हैं या विदेशियों के मामले में जब दूतावास इसकी मांग करते है। शंकर ने कहा कि तिहाड़ जेल प्रशासन जाति, पंथ, लिंग आदि के भेदभाव के बिना सभी कैदियों को समान रूप से संतुलित और पौष्टिक आहार की आपूर्ति करता है।
शंकर ने कहा, जेल प्रशासन से किसी कैदी को विशेष सुविधा देने की उम्मीद करना गलत है। वह चाहे तो फल और सब्जियां ले सकता है। सत्येंद्र जैन की जेल प्रशासन के खिलाफ बुनियादी खाद्य सामग्री मुहैया नहीं कराने की याचिका के बाद राउज एवेन्यू कोर्ट ने बुधवार को उन्हें इस मामले में राहत दे दी थी। कोर्ट ने कहा था कि जैन को उनकी धार्मिक आस्था के अनुसार खाना मिलता रहेगा। कोर्ट ने कहा कि यह व्यवस्था तब तक जारी रहेगी जब तक वह इस मामले में फैसला नहीं कर लेती।
बुधवार को जैन ने कहा कि वह अभी भी विचाराधीन कैदी हैं, दोषी नहीं। उसके साथ इस तरह से व्यवहार नहीं किया जा सकता है। उनके आवेदन में यह भी कहा गया है कि पिछले 12 दिनों से जेल अधिकारियों ने उन्हें डॉक्टरों द्वारा बताए गए फल, सब्जियां और सूखे मेवे परोसना बंद कर दिया है।
मनी लॉन्ड्रिंग मामले में इस साल मई में गिरफ्तार किए गए जैन को कोर्ट ने पिछले सप्ताह जमानत देने से इनकार कर दिया था।