हत्यारे ने दी थी धमकी, जिस दिन मौका मिलेगा दोनों भाईयों को मार डालूंगा

जिले की पुलिस ने अंधेकत्ल की गुत्थी दो दिन में सुलझाने में सफलता हासिल की है। बटईकेला (चुल्हापानी) में हुई ठीरू राम नागवंशी की हत्या का आरोपी

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  • Updated On - November 14, 2024 / 08:58 PM IST

     अंधे कत्ल की गुत्थी को जशपुर पुलिस ने 2 दिन में सुलझाया

     रायगढ़ जिला के थानों एवं पत्थलगांव में नाकाबंदी कर फरार बलसाय पैंकरा की तलाश की गई,

जशपुरजिले की पुलिस ने अंधेकत्ल की गुत्थी दो दिन में सुलझाने (The mystery of the blind murder should be solved in two days.)में सफलता हासिल की है। बटईकेला (चुल्हापानी) में हुई ठीरू राम नागवंशी की हत्या का आरोपी बलसाय पैंकरा को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक मजदूरी का पैसा को लेकर (regarding wage money)आरोपी एवं मृतक के बीच विवाद था। आरोपी को रायगढ़ जिला के पूंजीपथरा ईलाके से गिरफ्तार किया गया। यह कार्रवाई जशपुर पुलिस एवं रायगढ़ पुलिस के संयुक्त रूप से हुई। आरोपी बलराम पैंकरा के कब्जे से घटना में प्रयुक्त डंडा, दौली एवं मोटर सायकल जप्त हुई। थाना कांसाबेल में आरोपी के विरूद्ध अपराध क्रमांक 124/24 भा.न्या.सं. की धारा 103(1) का अपराध दर्ज हुआ है। मृतक ठीरू राम नागवंषी उम्र 38 साल निवासी बटईकेला (चुल्हापानी) थाना कांसाबेल और हत्यारोपी ठीरू राम नागवंषी उम्र 38 साल निवासी बटईकेला (चुल्हापानी) थाना कांसाबेल हैं।

मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है 11.11.2024 के शाम लगभग 06:30 बजे मृतक ठीरू राम नागवंशी उम्र 38 साल अपने गांव बटईकेला के खेत तरफ से झाडू में इस्तेमाल करने की घास को अपने सायकल के पीछे तरफ ढोकर आ रहा था, केंवटीनडाड़ के पीएमजीएसवाई के पास आम रास्ता में पहुंचने पर किसी अज्ञात व्यक्ति ने उसके मुंह पर नुकीली वस्तु से वार कर हत्या कर दिया। मृतक के भाई हीरू राम नागवंशी उम्र 35 साल की रिपोर्ट पर अज्ञात व्यक्ति के विरूद्ध थाना कांसाबेल में भा.न्या.सं. की धारा 103(1) का अपराध दर्ज कर विवेचना में लिया गया है।
प्रकरण में पुलिस अधीक्षक जशपुर शशि मोहन सिंह एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अनिल सोनी द्वारा उप पुलिस अधीक्षक श्री विजय राजपूत एवं थाना प्रभारी कांसाबेल के नेतृत्व में पुलिस टीम गठित कर आरोपी की पतासाजी एवं गिरफ्तारी के निर्देश दिये गये, टीम में सायबर सेल को भी सम्मिलित किया गया।
प्रकरण की विवेचना दौरान ज्ञात हुआ कि मृतक ठीरू राम नागवंशी के परिवार की आर्थिक स्थिति सही नहीं होने से लगभग 02 साल पूर्व मृतक की पत्नी और आरोपी बलसाय पैंकरा दोनों रायगढ़ में ज्यादा मजदूरी मिलेगा कहकर वहां काम करने गये थे। मृतक की पत्नी को मजदूरी का पैसा आज तक नहीं मिला है, मजदूरी में मिले पूरे पैसा को बलसाय पैंकरा अपने पास रख लिया था। इस बात को लेकर ठीरू राम नागवंशी एवं बलसाय पैंकरा के बीच विवाद होता रहता था। लगभग 05 माह पूर्व भी दोनों के मध्य मजदूरी के पैसों को लेकर विवाद था, एवं इसको लेकर प्रार्थी हीरू राम नागवंशी तथा ठीरू राम नागवंशी दोनों मिलकर बलसाय पैंकरा को मारपीट किये थे, इस कारण से अपमानित होने पर बलसाय पैंकरा विवाद रखता था एवं कहता था कि जिस दिन मौका मिलेगा दोनों भाईयों का मार डालूंगा।

पूछताछ में बलसाय पैंकरा ने उक्त अपराध को घटित करना स्वीकार करते हुए दिनांक 10.11.2024 को अपनी मोटरसाइकिल से 3 बार ठीरू राम नागवंशी के घर के आस-पास मारने के उद्देष्य से गया था, किन्तु मौका नहीं मिलने पर वह वापस अपने घर आ गया। दिनांक 11.11.2024 के शाम को ठीरू राम नागवंशी अकेला घास को ढोकर रास्ते में आ रहा था, इसी दौरान मौका देखकर बलसाय पैंकरा ने उसके पास जाकर अपने पास रखे डंडा से अनेकों बार ठीरू राम नागवंशी के मुँह सिर में मारा जिससे वह जमीन में गिर गया, फिर छिपाकर रखे लौहे का दौली से उसके मुंह पर भी वार कर हत्या कर दिया। आरोपी घटना घटित कर केरजू जाने के बाद दूसरे दिन रायगढ़ भाग जाना बताया। आरोपी बलसाय पैंकरा के विरूद्ध पर्याप्त अपराध सबूत पाये जाने पर उसे दिनांक 14.11.2024 को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है।
प्रकरण की विवेचना कार्यवाही एवं आरोपी की गिरफ्तारी में उप पुलिस अधीक्षक श्री विजय राजपूत, उप पुलिस अधीक्षक श्री अभिनव उपाध्याय एवं टीम, निरीक्षक गौरव पांडेय, उप निरीक्षक नसरूद्दीन अंसारी, स.उ.नि. नीता कुर्रे, स.उ.नि. राजेश यादव, प्र.आर. 689 विनोद केरकेट्टा, आर. 428 गोविन्द नायक, आर. 749 प्रषांत पैंकरा, आर. 496 शरतचंद बेहरा, आर. 114 शिवचंद भगत, म.आर. 640 मुधरवीणा खाखा, म.आर. 149 ग्लोरिया तिर्की का योगदान रहा है।

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