छत्तीसगढ़ में कारोबार करना होगा आसान, विधानसभा से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस विधेयक-2026 पारित
By : hashtagu, Last Updated : July 17, 2026 | 5:08 pm
रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार (Chhattisgarh Government) ने कारोबार (Business) को आसान बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। छत्तीसगढ़ विधानसभा से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस (Ease of Doing Business) विधेयक, 2026 पारित हो गया है। इसके साथ ही राज्य देश का पहला रिस्क एवं ट्रस्ट आधारित (Risk and Trust Based) बिजनेस परमिशन सिस्टम (Business Permission System) लागू करने की दिशा में आगे बढ़ गया है।
सरकार का कहना है कि नए कानून के लागू होने के बाद उद्योगों और कारोबारियों के लिए विभिन्न अनुमतियों और स्वीकृतियों की प्रक्रिया पहले की तुलना में अधिक सरल, पारदर्शी और तेज होगी। इससे निवेश को बढ़ावा मिलने के साथ नए उद्योगों की स्थापना और रोजगार के अवसरों में भी वृद्धि होने की उम्मीद है।
छत्तीसगढ़ विधानसभा से पारित ईज ऑफ डूइंग बिजनेस विधेयक, 2026 के साथ छत्तीसगढ़ देश का पहला रिस्क एवं ट्रस्ट आधारित बिजनेस परमिशन सिस्टम लागू करने की दिशा में अग्रसर है।
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— CMO Chhattisgarh (@ChhattisgarhCMO) July 17, 2026
राज्य सरकार के अनुसार रिस्क एवं ट्रस्ट आधारित बिजनेस परमिशन सिस्टम के जरिए कम जोखिम वाले उद्योगों को अनुमति प्रक्रिया में राहत मिलेगी, जिससे अनावश्यक देरी कम होगी और कारोबार शुरू करने की प्रक्रिया आसान बनेगी।
सरकार ने कहा है कि इस नई व्यवस्था का उद्देश्य उद्योगों के लिए बेहतर कारोबारी माहौल तैयार करना, निवेश आकर्षित करना और प्रदेश में औद्योगिक विकास को गति देना है। इसके साथ ही प्रशासनिक प्रक्रियाओं को अधिक प्रभावी और निवेशक अनुकूल बनाया जाएगा।




